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उत्तर प्रदेश

UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, बिना हेलमेट दफ्तर गए तो लगेगी गैर हाजिरी

UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, बिना हेलमेट दफ्तर गए तो लगेगी गैर हाजिरी
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एटा। सरकार दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर सफर कराने पर जोर दे रही है। उसी को लेकर अब सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिसमें सभी कर्मचारियों को अवगत कराया जा रहा है कि वे बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन लेकर कार्यालय न पहुंचे। ऐसा करने पर उन कर्मचारियों की गैर हाजिरी लगाई जाएगी।

सड़क हादसों में बिना हेलमेट वाले लोगों की मृत्यु होने के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार ने चिंता जताते हुए, इस पर अंकुश लगाने का कदम उठाया है। जिसमें आमजन के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि कोई भी कर्मचारी दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट पहने कार्यालय पहुंचता है तो उस दिन गैर हाजिरी की कार्रवाई होगी।

सरकार की तरफ से जारी किए आदेश को लेकर प्रशासन ने भी सभी कार्यालयों में पत्राचार करते हुए इसे प्रभावी बनाने के लिए निर्देशित किया है।

वहीं एआरटीओ प्रशासन सतेन्द्र कुमार ने बताया कि उच्चाधिकारियों के माध्यम से सभी कार्यालयों में इस आदेश को प्रेषित कराया गया है। आम लोगों के साथ ही विभागीय कर्मचारियों को भी दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

बताते चलें कि 5 फऱवरी को सड़क सुरक्षा पर बनी सहमत‍ि को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। जहां इस बात पर सहम‍त‍ि बनी थी कि वाहन चलाने और चार वर्ष से अधिक आयु के पीछे बैठने वाले को आइएसआइ मानक वाले हेलमेट न लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/ईयरफोन का प्रयोग, उल्टी दिशा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाए।

जो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान अध्यक्ष ने कहा था कि सभी सरकारी , अर्द्धसरकारी विभागों, बैंक, स्कूल व कॉलेज एवं निजी क्षेत्र के कार्यालयों और संस्थाओं में दोपहिया वाहनों से बिना हेल्मेट आने वाले कर्मचारियों को प्रवेश न दिया जाए।

लगातार बढ़ रही मृत्‍युदर

इस दौरान सड़क दुर्घटना में 18 से 25 वर्ष के युवाओं की मृत्युदर लगभग 25 प्रतिशत होने की बात सामने आयी। इसलिए यूपी बोर्ड की तरह सीबीएसई एवं आइसीएसई बोर्ड के कक्षा छह से इंटर तक के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पाठयक्रम को शामिल करने के न‍िर्देश द‍िए गए।

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