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यूपी में धार्मिक स्थलों पर देर रात लाउडस्पीकर बजने पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब
BY Anonymous14 Oct 2017 1:10 AM GMT
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Anonymous14 Oct 2017 1:10 AM GMT
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में देर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया है। हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये सवाल पूछा है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।
लाउडस्पीकर को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश:
1. रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सभी लाउडस्पीकरों में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए।
2. अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान और कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वक्त लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
हाल ही में मशहूर गायक सोनू निगम ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया था। जिसपर काफी विवाद हुआ था और इसके मुद्दे पर सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवाया था।
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