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यूपी सरकार की ऐतिहासिक पहल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सरकारी फीस का नियम लागू

यूपी सरकार की ऐतिहासिक पहल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सरकारी फीस का नियम लागू
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल करते हुए एक नया कानून बनाया है. इस कानून के तहत प्रतिभावान मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने अब पैसों की समस्या नहीं आएगी.

एनईईटी के तहत चयनित छात्रों के लिए यूपी सरकार ने प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस का मानक तय कर दिया है. अब इस कानून के मुताबिक अब सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 36000 रुपये फीस के रूप में तय कर दिया गया है.

इस नियम के बाद उन छात्रों को जरुर रहत मिलेगी जिनके पास प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल कॉलेज में आर्तिक तंगी की वजह से एडमिशन नहीं मिलता था.

बता दें शानिवार से एनईईटी में चयनित छात्रों की काउंसलिंग शुरू हुई है. उससे पहले सरकार ने यह कानून बना दिया है. कुल 5400 छात्रों की काउंसलिंग होगी.

सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए यह मानक बनाए है कि 2600 प्रतिभावान छात्रों को एडमिशन के लिए महज ही 36000 रुपये ही देने होंगे चाहे वे एडमिशन सरकारी कॉलेज में ले या प्राइवेट में.

दरअसल इससे पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए 50 लाख से एक करोड़ तक की फीस लेते थे. लेकिन अब इस कानून के बाद उन गरीब छात्रों को राहत मिलेगी जिनके पास प्रतिभा है.

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