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उत्तर प्रदेश

डीजीपी ने किया आगाह, गणतंत्र दिवस पर प्रतिबंधित-आतंकवादी संगठनों पर रखें पैनी नजर, चेक करें मॉल और होटल

डीजीपी ने किया आगाह, गणतंत्र दिवस पर प्रतिबंधित-आतंकवादी संगठनों पर रखें पैनी नजर, चेक करें मॉल और होटल
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डीजीपी प्रशांत कुमार ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित संगठनों और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज, जिलों के पुलिस कप्तान और रेलवे अधिकारियों को गणतंत्र दिवस और महाकुंभ के दृष्टिगत उच्च स्तर की सतर्कता बरतने को कहा है।


डीजीपी ने निर्देश में कहा कि प्रदेश एवं जिलों के समस्त प्रवेश द्वारों पर लगातार चेकिंग की जाए। सभी सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखा जाए। गणतंत्र दिवस के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, आयोजनों यथा तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, झांकी आदि के आयोजकों से पूर्व से ही वार्ता कर भीड़ का आंकलन करके पर्याप्त सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की जाए। कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएं।

मार्ग में पड़ने वाली इमारतों पर रूफ-टाॅप ड्यूटी भी लगाएं। रेलवे, मेट्रो, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएं तथा एंटी सबोटॉज चेकिंग कराई जाए। रेल, सड़क एवं हवाई आवागमन पर विशेष सतर्कता बरती जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बनाए रखा जाए।

ड्रोन से होगी निगरानी

माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंगग्लाइडर, ड्रोन एवं अन्य मानव रहित विमानों की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। नियमों के विपरीत इनकी उड़ान प्रतिबंधि की जाए। एलआईयू को हाई अलर्ट पर रखने के साथ सोशल मीडिया टीमें सभी प्लेटफार्म की निगरानी करें। मुख्यालय की सोशल मीडिया टीम से समन्वय बनाकर आपत्तिजनक एवं भ्रामक पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

असलहा एवं विस्फोटक पदार्थों आदि की तस्करी रोकने एवं संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए स्थायी चेक पोस्ट के अलावा अस्थायी चेक पोस्ट बनाई जाए। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उच्च सतर्कता बरती जाए और नियमित चेकिंग, प्रभावी फुट पेट्रोलिंग एवं अधिक से अधिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया जाए। महाकुंभ के अन्य अमृत स्नान के दृष्टिगत पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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