दिल्ली: पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत मिली, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में काट रहा है सजा

नई दिल्ली: जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी है। उन्हें मई 2021 में हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इससे पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।
क्या है मामला?
सागर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने छत्रसाल स्टेडियम का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और अन्य को डंडों, हॉकी और बेसबॉल की बेट से 30 से 40 मिनट तक पीटा था। धनखड़ और उसके चार दोस्तों के साथ संपत्ति विवाद को लेकर चार और पांच मई (2021) की दरम्यानी रात को स्टेडियम में कुमार और अन्य ने कथित तौर पर मारपीट की थी। बाद में, जख्मों के कारण सागर की मौत हो गई थी।
छत्रसाल स्टेडियम के गेट को अंदर से बंद कर की थी पिटाई
पुलिस की जांच में सामने आया कि सागर और उसके दोस्तों को दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों से अगवा कर स्टेडियम में लाया गया था जिसके बाद गेट को अंदर से बंद कर दिया गया था और सुरक्षा गार्डों को वहां से जाने के लिए कहा गया था। पुलिस ने 1,000 पन्नों की अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा, 'स्टेडियम में, सभी पीड़ितों को घेर लिया गया था और सभी आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। सभी पीड़ितों को ‘लाठी’, ‘डंडों’, हॉकी, बेसबॉल के बल्लों आदि से करीब 30 से 40 मिनट तक पीटा गया।'
मामले की जांच में सामने आया था कि कैसे पहलवानों के दोनों खेमे के लोग विवादित जमीन की खरीद फरोख्त, कब्जा और उगाही के रैकेट से जुड़े थे। जांच में यह बात भी सामने आई कि पहलवानों के दोनों खेमों के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी और नीरज बवानिया से जुड़े हुए थे।