क्वालिटी बार प्रकरण में आजम खां भी आरोपी, पुलिस ने न्यायालय में दाखिल की चार्जशीट

रामपुर। क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के मामले में पत्नी और बेटे के साथ अब पुलिस ने सपा नेता आजम खां को भी मुकदमे में आरोपी बनाया है। पुलिस ने सोमवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने आजम खां के अधिवक्ता को आरोप पत्र की नकलें भी उपलब्ध करा दी हैं।
यह है मामला
क्वालिटी बार का मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराया पर नाम कर दी थी।
बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था।
पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डा. तजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था। मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इस मुकदमे की अग्रिम विवेचना करने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर निरीक्षक गजेंद्र पाल त्यागी (अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं) ने मुकदमे की विवेचना की।
उन्होंने अपनी विवेचना में आजम खां को भी धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी माना। इस संबंध में 24 जनवरी 2025 को न्यायालय में अर्जी देकर आजम खां को तलब करने के लिए रिमांड मांगा था।
28 जनवरी को आजम खां सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। सोमवार को पुलिस ने अग्रिम विवेचना पूरी कर आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। सहायक अभियोजन अधिकारी सुदेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में अब 29 मार्च को सुनवाई होगी।