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उत्तर प्रदेश

वाराणसी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ की बहाली

वाराणसी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थायी पीठ की बहाली
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वाराणसी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की स्थायी राज्य पीठ की बहाली – करदाताओं और कर पेशेवरों की ऐतिहासिक जीत

वाराणसी, 9 अप्रैल 2025:

भारत सरकार ने वाराणसी में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की स्थायी राज्य पीठ की स्थापना को पुनः अनुमोदित कर दिया है। यह निर्णय करदाताओं, व्यवसायियों और कर पेशेवरों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

दिनांक 14 सितंबर 2023 को जारी राजपत्र अधिसूचना S.O. 3048(E) के माध्यम से वाराणसी को GSTAT की स्थायी राज्य पीठ के रूप में अधिसूचित किया गया था। परंतु दिनांक 26 नवम्बर 2024 की अधिसूचना S.O. 5063(E) के माध्यम से इस पीठ को प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया और वाराणसी को केवल सर्किट पीठ घोषित कर दिया गया था। इस निर्णय से कर पेशेवरों और स्थानीय व्यवसायिक समुदाय में व्यापक निराशा उत्पन्न हुई।

इस अन्यायपूर्ण परिवर्तन के विरुद्ध इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, वाराणसी तथा अन्य व्यावसायिक संगठनों द्वारा संगठित रूप से विरोध प्रकट किया गया और श्री असीम ज़फ़र, सदस्य – जीएसटी शिकायत निवारण समिति (उत्तर प्रदेश) के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को विस्तारपूर्वक अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।

इन अभ्यावेदनों के फलस्वरूप वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 मार्च 2025 को जारी पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि वाराणसी कोई सर्किट पीठ नहीं है, बल्कि वहां पर स्थायी राज्य पीठ की पूर्ण डिवीजन पीठ कार्य करेगी।

यह निर्णय वाराणसी के व्यावसायिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करदाताओं के लिए न्याय की पहुंच को सुलभ, तीव्र और किफायती बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी (सांसद, वाराणसी लोकसभा) का कर पेशेवरों और करदाताओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही, वित्त मंत्रालय एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया है जिन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए त्वरित और न्यायसंगत निर्णय लिया।

अब वाराणसी में स्थायी जीएसटी अपीलीय पीठ की स्थापना से पूर्वांचल के लाखों करदाताओं को लाभ मिलेगा और जीएसटी विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुलभ, प्रभावी और त्वरित होगी।

प्रेषक: असीम ज़फ़र, सदस्य – जीएसटी शिकायत निवारण समिति (उत्तर प्रदेश)

पूर्व अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, वाराणसी

वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य

सहयोगी: पूर्वांचल के कर पेशेवर एवं व्यवसायिक संगठन

संपर्क: [email protected] | 9415203535

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