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उत्तर प्रदेश

तत्काल स्थानांतरण की मांग - करदाताओं और कर विशेषज्ञों की पहुंच से बाहर है सीजीएसटी कार्यालय वाराणसी डिवीजन

तत्काल स्थानांतरण की मांग - करदाताओं और कर विशेषज्ञों की पहुंच से बाहर है सीजीएसटी कार्यालय वाराणसी डिवीजन
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वाराणसी,

वाराणसी के करदाताओं, कर विशेषज्ञों एवं जीएसटी अधिवक्ताओं ने एक गंभीर जनहित मुद्दे को लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं सीबीआईसी (CBIC) को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वाराणसी डिवीजन के सहायक आयुक्त, सीजीएसटी (CGST) कार्यालय के तत्काल स्थानांतरण की मांग की गई है।

यह कार्यालय वर्तमान में कैंट स्थित पोस्ट ऑफिस भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित है, जहां 60 से अधिक सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है और लिफ्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, करदाताओं और नियमित रूप से कार्यालय आने वाले कर सलाहकारों के लिए अत्यंत असुविधाजनक और अपमानजनक है।

श्री आसिम ज़फर, सदस्य, जीएसटी शिकायत निवारण समिति, उत्तर प्रदेश, द्वारा हस्ताक्षरित इस ज्ञापन में कहा गया है कि:

"एक केंद्रीय सरकारी कार्यालय का इस प्रकार असुविधाजनक और अपूर्ण आधारभूत ढांचे में कार्य करना न केवल प्रशासनिक असंगति है, बल्कि भारत सरकार की 'सुलभ शासन' एवं 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' नीति के भी विपरीत है।"

ज्ञापन में भारत के प्रधानमंत्री एवं वाराणसी से लोकसभा सांसद श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, सीबीआईसी के अध्यक्ष, लखनऊ जोन के मुख्य आयुक्त एवं वाराणसी के आयुक्त को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।

प्रमुख मांगें:

• सीजीएसटी सहायक आयुक्त कार्यालय को ऐसे स्थान पर तुरंत स्थानांतरित किया जाए जो सार्वजनिक रूप से सुगम, सुलभ एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त हो।

• जब तक स्थानांतरण संभव न हो, तब तक वर्तमान भवन में शीघ्र अति शीघ्र लिफ्ट या एलीवेटर की व्यवस्था की जाए।

ज्ञापन में प्रधानमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा गया है कि यह विषय करदाताओं की गरिमा, सुविधा और सरकार की लोककल्याणकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है, और इस दिशा में त्वरित निर्णय जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें:

असीम ज़फर

सदस्य, जीएसटी शिकायत निवारण समिति, उत्तर प्रदेश

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