जेल में ही मनेगी राकेश राठौर की होली, जमानत के बाद भी नहीं मिल सकी रिहाई, धारा 69 का है रोड़ा

जिला कारागार में दुष्कर्म के आरोप में बंद सांसद राकेश राठौर की मंगलवार को जमानत याचिका मंजूर हो गई। गिरफ्तारी के चालीस दिन बाद जमानत याचिका मंजूर हुई है। वहीं, सांसद की जमानत की खबर पर उनके समर्थकों में हर्ष है। सांसद के भाई अनुपम राठौर ने कहा कि ईश्वर न्याय जरूर करता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है।
बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने मंगलवार को सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर दी। न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान की एकल खंडपीठ ने जमानत दी है। सांसद की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। उस समय कोर्ट ने विवेचक को केस डायरी के साथ विवेचना पूरी कर प्रकरण प्रस्तुत करने को कहा था। गौरतलब है कि 17 जनवरी को सांसद पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था।
सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 30 जनवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि जमानत होने के बाद भी सांसद जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिस ने विवेचना कर मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें विवेचक ने बीएनएस की धारा 69 को बढ़ा दिया है। बीएनएस 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने को अपराध माना गया है। जबकि मामले की सुनवाई धारा 64 दुष्कर्म के आरोप में हो रही थी।
ऐसे में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सांसद को नई धारा के तहत जमानत करानी होगी। हाईकोर्ट में करीब दो घंटे तक बहस चली। ऐसा माना जा रहा है कि सांसद को जमानत इस आधार पर मिली है कि पीड़िता ने चार साल होने के बाद भी आखिर तब केस दर्ज क्यों नहीं कराया है। ऐसे में सांसद की होली जेल में ही मनेगी। हालांकि उनकी जमानत मंजूर होने पर समर्थकों में खुशी की लहर है। जमानत मंजूर होने के बाद सांसद के लोहारबाग स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
चालीस दिन बाद मिली जमानत
जिला कारागार में दुष्कर्म के आरोप में बंद सांसद राकेश राठौर की मंगलवार को जमानत याचिका मंजूर हो गई। गिरफ्तारी के चालीस दिन बाद जमानत याचिका मंजूर हुई है। वहीं, सांसद की जमानत की खबर पर उनके समर्थकों में हर्ष है। सांसद के भाई अनुपम राठौर ने कहा कि ईश्वर न्याय जरूर करता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है।
बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ ने मंगलवार को सांसद राकेश राठौर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर दी। न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान की एकल खंडपीठ ने जमानत दी है। सांसद की जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी। उस समय कोर्ट ने विवेचक को केस डायरी के साथ विवेचना पूरी कर प्रकरण प्रस्तुत करने को कहा था। गौरतलब है कि 17 जनवरी को सांसद पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। सांसद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद 30 जनवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था।