JNU में छात्रों का जोरदार हंगामा, बीमार पड़े प्रोफेसर और कुलपति की एंबुलेंस को रोका
नई दिल्ली -जेएनयू में छात्रावास के नए नियम के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसके सिलसिले में प्रशासन की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में छात्र संघ के प्रतिनिधियों को ना बुलाये जाने के खिलाफ छात्रों ने बैठक स्थल जेएनयू कनवेंशन सेंटर में प्रदर्शन किया। छात्र संघ का आरोप है कि जेएनयू प्रशासन छात्रावास पर नजर रख रही है। यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है।
एएनआइ के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान बीमार पड़े कुलपति एम जगदीश कुमार और प्रोफेसर उमेश कदम को ले जा रही एंबुलेंस को छात्रों ने रोक दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं कुलपति ने छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
#WATCH Students protested outside Inter Hostel Administration (IHA) meeting venue inside JNU over issues including hostel fee hike&electricity charges.According to Dean M. Jagadesh Kumar, a Professor Umesh Kadam fell ill due to protests&students blocked ambulance carrying Kadam https://t.co/g97wQTpNn1 pic.twitter.com/Y88kxq5bK3
— ANI (@ANI) October 28, 2019
आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की हर गतिविधि पर सर्विलांस कर रहा है। जेएनयू के कुलपति एम.जगदीश कुमार इस सार्वजनिक विश्वविद्यालय को आरएसएस की शाखा बनाने पर आमादा हैं। कई गुना जुर्माना छात्रों पर लगाया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुलपति प्रो. जगदीश कुमार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
क्या का छात्रावास का नया ड्राफ्ट
जेएनयू प्रशासन ने छात्रावास के लिए जो नया मैनुअल ड्राफ्ट तैयार किया है उसके तहत छात्रवास में रह रहे छात्रों को रात 11 बजे तक अपने छात्रावास में पहुंचना होगा। छात्र अपने छात्रावास में पुस्तकालय के निर्धारित बंद होने के समय तक पहुंचना होगा। कोई भी छात्र इस समय के बाद छात्रावास में अगर आता है और वह किसी भी तरह की हिंसक घटना में पाया जाता है तो उसे छात्रावास से निकाल दिया जाएगा।
छात्र अगर पूरी रात अपने छात्रावास से बाहर रहता है तो उसे अपने वार्डन को लिखित में जवाब देना होगा। कोई भी बाहर का विज़िटर किसी भी छात्र के छात्रावास में 10.30 बजे के बाद नहीं ठहर सकता है। अगर ऐसा होता है तो छात्र को पहले उल्लंघन पर प्रति विजिटर 3 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दूसरे उल्लंघन पर प्रति विजिटर 6 हजार रुपये जुर्माना देना होगा और तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर छात्र को छात्रावास से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ ही नए नियमों के तहत यह भी प्रावधान है कि छात्रावास के प्रशानिक अधिकारी 10 से 20 हजार रुपये का भी जुर्माना छात्र पर लगा सकते हैं।