आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस बात पर क्षोभ प्रकट किया कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को घुस कर उनके संस्थान मे पीटने वाले अतीक अहमद पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। मा. हाई कोर्ट ने यमुना पार एसपी को आदेश दिया कि वे अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री अगली तारीख पर कोर्ट मे पेश करें ।
– प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र यादव