मुख्तार अंसारी को नहीं मिली पेरोल, कोर्ट ने मुकम्मल जानकारी के साथ फिर बुलाया
नई दिल्ली, हाई कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के मऊ सदर प्रत्याशी की सुनवाई करते हुये कहा कि आपने को जानकारी पेश की है, उसके आधार पर इन्हे पेरोल पर कैसे छोड़ा जा सकता है। 22 फरवरी को मुकम्मल जानकारी और जरूरत दोनों सिद्ध करें, प्रमाण दें। तभी इन्हे पेरोल दिया जा सकेगा। यानि कल के बाद उनके पेरोल पर फिर सुनवाई होगी। तब तक उन्हे जेल मे ही रहना पड़ेगा ।
– प्रो. (डॉ.) योगेन्द्र यादव