राजस्व विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान पर 2 लाख रुपए की नगद लेन-देन की सीमा लागू नहीं होगी। इसके अलावा बैंकों की ओर से नियुक्त बैंक प्रतिनिधि तथा प्रीपेड उत्पाद जारी करने वालों पर भी यह सीमा लागू नहीं होगी। आपको बता दें कि वित्त कानून 2017 के तहत एक अप्रैल 2017 से 2 लाख रुपए या उससे अधिक के नगद लेन-देन पर पाबंदी है। हालांकि कुछ मामलों में छूट दी गई है। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये इस धारा से पांच इकाइयों को छूट दी है।
जानें किन जगहों पर नकदी लेन-देन की सीमा लागू नहीं होती...
बैंक या सहकारी बैंकों की तरफ से बैंक प्रतिनिधि की ओर से मिली राशि।
क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी या संस्थान की ओर से बिलों के भुगतान के एवज में प्राप्त रकम।
धारा 269 एसटी के तहत प्री-पेड भुगतान के उत्पाद जारी करने वालों की ओर से एजेंट से प्राप्त रकम।
खुदरा केंद्रों (आउटलेट) से व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक की ओर से प्राप्त राशि।
आयकर कानून, 1961 की धारा (17ए) के तहत कुल आय में शामिल नहीं होने वाली रकम।