गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति और उनके 7 साथियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। बता दें कि 18 फरवरी को सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर राजधानी के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके साथियों के खिलाफ एक महिला व उसकी पुत्री के साथ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि गायत्री ने अपने साथी अशोक तिवारी से उसे अपने आवास पर बुलाया और हमीरपुर में बालू के खनन का काम देने के लिए कहा। इस दौरान चाय मंगाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला था, उसे पिला दिया।
महिला का आरोप है कि उसके बेहोश होने के बाद गायत्री के अलावा उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के दौरान इन लोगों ने कैमरे से फोटो भी खींची। महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया था।
ये हैं सात आरोपी
पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, अमेठी के लेखपाल अशोक तिवारी, गायत्री के निजी सचिव रूपेश्वर उर्फ रूपेश, गीतापल्ली इको गार्डन के पास रहने वाले बिजनेस पार्टनर विकास वर्मा, गोमतीनगर के विकासखंड निवासी अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, कानपुर के नौबस्ता के आशीष कुमार शुक्ला और मूलरूप से उरई व यहां मड़ियांव थाना क्षेत्र के जानकीपुरम सेक्टर ए सीतापुर रोड योजना में रहने वाले गनर हेड कांस्टेबल चंद्रपाल।