राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनीतिक दलों, विधायकों, पत्रकारों समेत अन्य लोगों को भी राज्य सरकार संपत्ति विभाग के भवन आवंटित किए जा सकेंगे।
ऐसे लोगों को आवास आवंटन की कानूनी अड़चन दूर करने के लिए सरकार ने सोमवार को विधानसभा में राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रण वाले भवनों का आवंटन विधेयक 2016 पेश किया।
अभी तक राज्य संपत्ति विभाग के भवनों के आवंटन राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनीतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधायकों, न्यासों, मंत्रियों तथा जजों को कार्यकारी नियमों के प्रावधानों, कुछ मामलों में सांविधिक नियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किए जाते रहे हैं।
इसके लिए कोई अलग कानून नहीं था। इसे देखते हुए इन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया गया है।
टाइप 1 से 4 तक के भवनों का आवंटन राज्य संपत्ति अधिकारी तथा 5 से 7 तक के भवनों का आवंटन राज्य संपत्ति विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव के पूर्व अनुमोदन से राज्य संपत्ति अधिकारी करेंगे।
अभी तक राज्य संपत्ति विभाग के भवनों के आवंटन राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारी संघों, राजनीतिक दलों, पत्रकारों, अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारियों, विधायकों, न्यासों, मंत्रियों तथा जजों को कार्यकारी नियमों के प्रावधानों, कुछ मामलों में सांविधिक नियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के तहत किए जाते रहे हैं।
इसके लिए कोई अलग कानून नहीं था। इसे देखते हुए इन भवनों के आवंटन को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया गया है।
टाइप 1 से 4 तक के भवनों का आवंटन राज्य संपत्ति अधिकारी तथा 5 से 7 तक के भवनों का आवंटन राज्य संपत्ति विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव के पूर्व अनुमोदन से राज्य संपत्ति अधिकारी करेंगे।