मोहन भागवत की फोटो के साथ की थी छेड़छाड़, पूर्व कांग्रेस एमएलए को 2 साल का सश्रम कारावास
मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस विधायक कल्पना परूलेकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत की जाली तस्वीर बनाने के लिए स्थानीय अदालत ने दो साल कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अदालत ने कल्पना को आरएसएस प्रमुख की हाई कोर्ट के पूर्व जज पीपी नावलेकर के साथ जाली तस्वीर तैयार करने का दोषी पाया। पीपी नावलेकर उस समय मध्य प्रदेश के लोकायुक्त थे। हालांकि कल्पना परूलेकर को फैसले के खिलाफ अपील करने तक अदालत से जमानत भी मिल गयी है। कल्पना परुलेकर ने साल 2011 में एक पत्रकार वार्ता में जाली तस्वीर दिखाने का आरोप था। उन्होंने विधान सभा सत्र के दौरान आरोप लगाया था कि लोकायुक्त नावलेकर का आरएसएस के साथ संबंध है।
अपर-सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि कल्पना परूलेकर एक संवैधानिक संस्था की सदस्य रही हैं और उनका आचरण उच्च मूल्यों के अनुसार नहीं था। अदालत ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जाती। इससे जनता में गलत संदेश जाता है। अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्यों से आधारविहीन दोषारोपण को बढ़ावा मिलता है। अदालत ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए वो अन्याय के प्रतिकार के नाम पर असंवैधानिक काम करे। अदालत ने कहा कल्पना परुलेकर ने जानबूझकर ये किया है इसलिए उन्हें दण्ड देना आवश्यक है। कल्पना परूलेकर उज्जैन के महीदपुर विधान सभा से विधायक थीं।