शहाबुद्दीन के बाद अब राजद के एक और विधायक की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट गई नीतीश सरकार
पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के केस की तर्ज पर बिहार के एक और बाहुबली की मुसीबतें बढ़ती दिख रही है.
राज्य सरकार दुष्कर्म के आरोपित राजद विधायक राजवल्लभ प्रसाद की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गयी है. सरकार की तरफ से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने राजवल्लभ को जमानत देने के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की है.
इस याचिका की सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं हुई है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजबल्लभ की जमानत भी रद्द हो सकती है. रेप केस में करीब 6 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद पटना हाइकोर्ट ने 30 सितंबर को राजवल्लभ को जमानत दी थी, जिसके आधार दो अक्तूबर को वह बिहारशरीफ जेल से रिहा हुआ.
सरकार की याचिका में कहा गया है कि नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में सह आरोपित को महिला होने के बावजूद अब तक जमानत नहीं मिली है, जबकि मुख्य आरोपित राजवल्लभ रिहा हो गया है.
राजवल्लभ पर पहले से भी कई आपराधिक मामले भी लंबित हैं. रेप के मामले में कई दिनों तक फरार रहने के बाद राजबल्लभ ने कोर्ट में सरेंडर किया था. विधायक के जेल से बाहर आने के बाद रेप पीड़िता और उसका परिवार भी दहशत में है.