मकान निर्माण मामले में सबूत पेश नहीं कर पा रहे संभल सांसद जियाउर्रहमान, अब 18 मार्च को होगी सुनवाई

Update: 2025-03-06 05:30 GMT

 संभल। बिना नक्शा मकान निर्माण कराने के मामले में विनियमित क्षेत्र की ओर से एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जहां सुनवाई के लिए पांच मार्च की तारीख तय थी, लेकिन अब इस मामले में सुनवाई के लिए 18 मार्च तारीख तय की गई है।

विनियमित क्षेत्र की ओर से एसडीएम द्वारा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पांच दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप था। इस नोटिस के बाद सांसद की ओर से अधिवक्ता द्वारा समय मांगा गया था, जिस पर एक जनवरी तारीख तय की गई थी, लेकिन उस तारीख पर भी उनके द्वारा जवाब व साक्ष्य न देने के साथ ही समय मांग लिया गया था।

बाद में इस मामले की पैरवी के लिए सांसद की ओर से अपने दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। जहां उनके द्वारा अपना वकालतनामा न्यायालय में दाखिल करने के साथ ही साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। लेक‍िन काफी समय बीतने के बाद भी सांसद पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। वहीं, बार-बार समय देने के बाद भी साक्ष्य न देने पर एसडीएम ने पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाते हुए 17 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन उस दिन पारिवारिक समस्या के कारण एसडीएम अवकाश पर थे और इस कारण सुनवाई न होने पर 25 फरवरी की तारीख मय की गई।

अब 18 मार्च को होगी सुनवाई

 

25 फरवरी को अधिवक्ताओं की हड़ताल थी, ज‍िस वजह से पांच मार्च तरीख तय की गई। पांच मार्च को अधिवक्ताओं की हड़ताल व अधिकारियों के बैठक में व्यस्त होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इसी के चलते एसडीएम की ओर से मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की गई है। वहीं, दूसरी तरफ बिजली चोरी के मामले में सुनवाई सात मार्च को तय की गई है।

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