वाराणसी में सरकारी संपत्ति पर ही 406 वक्फ प्रॉपर्टी, सरकार को भेजी रिपोर्ट में दी जानकारी
वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर गठित जेपीसी की लखनऊ में अहम बैठक हुई. इस दौरान एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. जिसमें सरकारी संपत्ति पर 78% वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया है. इसी बीच वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा भी सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें अब तक वाराणसी जनपद में कुल वक्फ संपत्ति और सरकारी प्रॉपर्टी पर वक्फ संपत्ति होने का संपूर्ण विवरण शामिल है.
वाराणसी एडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि वाराणसी के तीनों तहसील, नगर निगम का सर्वे हुआ है. उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड एक्ट- 37 के अनुसार वाराणसी जनपद में 1637 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं, जिसमें 1537 सुन्नी के हैं और 100 शिया वक्फ बोर्ड के हैं. वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है इसका सर्वे कराया गया है जिसके अनुसार इनमे 406 ऐसी संपत्ति है जो सरकारी भूमि पर ही स्थित हैं और इसकी सूचना हमने शासन को भिजवा दी है.
एडीएम ने कहा कि इसका प्रमुख आधार खसरा खतौनी में विवरण के अनुसार है. भीटा के नाम पर, खलिहान कब्रिस्तान आदि के नाम पर संपत्ति दर्ज है. शासन को हमने रिपोर्ट भेज दी है, जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी.
सरकारी संपत्ति वाले वक्फ प्रॉपर्टी को करना चाहिए सार्वजनिक
वहीं इस मामले को लेकर जब एबीपी न्यूज ने जनपद के निवासी मुख्तार अहमद अंसारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही सरकार की तरफ से 78% वक्फ प्रॉपर्टी के सरकारी संपत्ति होने का जो दावा किया गया है, उसका कुछ आधार होगा. स्वभाविक है वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां रहीं होगी. जांच के बाद इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए. वहीं अन्य क्षेत्रीय नागरिक जीशान आलम ने भी कहा कि अगर ऐसा दावा किया गया है तो जितनी भी ऐसी संपत्ति है उसे सार्वजनिक करना चाहिए. इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी संपत्ति सरकारी है और कौन सी निजी है और इससे किसी का भी अधिकार नहीं छीना जाएगा.