काशी : 26 जनवरी से लागू हो रहा ये नया नियम, वाहन चालकों के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

Update: 2025-01-21 11:09 GMT

सुरक्षित सफर के लिए दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। हालांकि, काशी में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की संख्या ज्यादा है। तमाम जागरूकता के बावजूद काशी में हर माह 10 से 20 हजार वाहनों का चालान हेलमेट नहीं लगाने पर हुआ है। यातायात पुलिस के अनुसार 500-1000 रुपये जुर्माना भर दे रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहे। साल 2024 में 3,28,591 वाहनों का चालान हुआ और 22.10 लाख रुपये जुर्माना सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने वालों से वसूला गया।

सड़क हादसे की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने 26 जनवरी से हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के किसी भी दोपहिया वाहन सवार को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह आदेश परिवहन विभाग की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किया जा चुका है। 26 जनवरी के बाद से परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से इसकी बराबर निगरानी होगी।

इसे देखते हुए शहर के मोटर पार्ट्स दुकानों पर हेलमेट के स्टॉक आने शुरू हो गए हैं। लहुराबीर और मलदहिया में थोक के भाव में शहर के अन्य क्षेत्रों के व्यापारी विभिन्न कंपनियों के हेलमेट खरीदना शुरू किए हैं।

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन श्याम लाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह आदेश जारी किया जा चुका है।

नदेसर घौसाबाद मोटर पार्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजीत गुप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग की यह पहल सराहनीय है। इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी और यातायात नियमों का भी शत प्रतिशत पालन हो सकेगा।

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